उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पेश किया कानून, धर्म बदलकर शादी करने पर 10 साल तक होगी सजा

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पेश किया कानून, धर्म बदलकर शादी करने पर 10 साल तक होगी सजा

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पेश किया कानून, धर्म बदलकर शादी करने पर 10 साल तक होगी सजा-
लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ एक नया कानून पेश कर दिया है, अब उत्तर प्रदेश में इस कानून के अंतर्गत छल, कपट, प्रलोभन,या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराये जाने पर 10 साल की कड़ी सजा का प्रवधान किया गया है। इस कानून में 10 साल की सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रवधान किया गया है। आज हम आपको इसी कानून के बारे में बताने जा रहे है, आज हम इस कानून को 10 बिन्दुओ के द्वारा समझने वाले हैं तो बने रहिये हमारे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।

 

1.उत्तर प्रदेश में लागू हुए इस लव जिहाद कानून के अंतर्गत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध माना जायेगा, जो छल, कपट या प्रलोभन या फिर दबाव बनाकर विवाह या किसी दूसरे तरीके से किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरा धर्म अपनाने के लिए विवश किया जाता हो। 

 

2.इससे जुड़े हुए मामले को गैर जमानती अपराध माना जायेगा और उससे जुड़े हुए मुकदमे को मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई की जाएगी । इससे जुड़े हुए सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में संबंधित समाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

 

3.कोई भी व्यक्ति या समुदाय किसी को भी छल,कपट या जबरन तरीके से विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसका प्रमाण देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर होगी। 

 

4.इस कानून को यदि कोई भी उलंघन करता है तो उसे कम से कम 1 साल की और अधिकतम पाँच साल की कैद का प्रावधान है और इसके साथ-साथ उससे 15000 रुपये जुर्माने के रूप में भी वसूल किए जायेंगे। 

 

5.यदि कोई लड़की नाबालिक है या फिर वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है तो इस मामले में कम से कम तीन साल की और अधिकतम दस साल की कैद और 25000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

 

6.इस कानून के अंतर्गत यदि सामूहिक रूप से किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो सजा 10 साल और जुर्माने की राशि 50,000 रुपये तय की गई है। 

 

7.यदि कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिलाधिकारी के समाने के प्रोफ़ार्मा देना होगा और इस प्रोफ़ार्मा को दो महीने पहले देना होगा है, इसके बाद अनुमति मिलने पर धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा। 

 

8.यदि लोग चाहे तो अलग-अलग धर्म में विवाह कर सकते हैं लेकिन इस कानून का उद्देश्य अवैध रूप से धर्म परिवर्तन किए जाने पर तीन साल, सात साल और दस साल की कैद का प्रावधान किया गया है।

 

9.इस कानून के अंतर्गत दूसरे धर्म में विवाह करने से दो महीने पहले नोटिस देना जरूरी हो गया है और जिलाधिकारी की अनुमति लेनी भी अनिवार्य हो गई है, यदि को अपना नाम बदलकर विवाह करता है तो उसे 10 साल की कैद होगी। 

 

10.यह कानून बन जाने से अब कोई भी विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा जो मौलाना या पंडित शादी करवायेगा उसे अपने धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान होना भी जरूरी है, यानि आप किसी को धर्म परिवर्तन के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा जो भी ऐसा करता है उसे कड़ी सजा भी मिलेगी।